Thursday, July 11, 2013

Submitted demad letter to district magistrate for basic infrastructure of schools by CBO's

शिक्षा  से सम्बंधित  विभिन्न मांगो को लेकर सामुदायिक  संगठन के  प्रतिनिधियों  ने जिलाधिकारी का किया घेराव एवं दिया ६ सूत्रीय ज्ञापन
                                                      ( कचेहरी  पर जुटे जन प्रतिनिधि )


बच्चो की बुनियादी शिक्षा को लेकर बेशक देश में "शिक्षा अधिकार कानून " लागू कर दिया गया हो, परन्तु इस कानून का असर इलाहबाद जिले के विकास खंड बहादुर पुर कछार के  ग्राम कोतारी,पूर्वी कोतारी, फैज़ुल्लापुर, फिरोजपुर , इब्राहिमपुर एवं बहादुरपुर कछार (मुस्लिम बस्ती ) बच्चो के लिए यह कानून कोई मायने नहीं रखता. एक तरफ जहाँ प्राथमिक विद्यालय  कोतारी ,फज़ुल्ला पुर एवं 0 प्रा0 फिरोजपुर  में  चहार दीवारी का अभाव  है वहीँ फिरोजपुर में ही चापाकल गन्दा पानी दे रहा है. इसी तरह फज़ुल्लापुर में 3 कक्षाओ में 135 बच्चे भूसे की तरह भरे रहते है. शिक्षा अधिकार कानून की धारा 6 के अनुसार 300 की आवादी पर 1 प्राथमिक स्कूल खोलने का प्रावधान है इस अनुसार बहादुरपुर  (मुस्लिम बस्ती ) और पूर्वी कोतारी दोनों बस्तियां मापदंड में पूर्ण पात्रता में आती है. सम्बंधित  विभाग के साथ कई बार वार्ता/मांग के बाद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. इन्ही संदर्भो को लेते हुए उपरोक्त गांवो के अभिभावकों ने दिनांक 6 जुलाई  2013 को  जिलाधिकारी का घेराव किया तथा 6 सूत्रीय ज्ञापन सौपा